भारिबैं/2016-17/48
एफएमआरडी.डीआइआरडी.5/14.01.009/2016-17
25 अगस्त 2016
सभी बाजार प्रतिभागी
प्रिय महोदय/महोदया,
कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो/रिवर्स रेपो
हमारे परिपत्र एफएमआरडी.डीआइआरडी.04/14.03.002/2014-15 दिनांक 3 फरवरी 2015 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके साथ कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 संलग्न किया गया था ।
2. अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत और कारपोरेट बांड बाजार में मार्केट मेकर्स के रूप में प्राधिकृत दलालों को उक्त निदेश के अधीन कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो/रिवर्स रेपो संविदाएँ करने की अनुमति दी जाये ।
3. इस संबंध में एफएमआरडी.डीआइआरडी.4/14.01.009/2016-17 दिनांक 25 अगस्त 2016 द्वारा जारी किये गये कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो (संशोधन) निदेश 2016 संलग्न हैं ।
भवदीय,
(आर. सुब्रमणियन)
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
केंद्रीय कार्यालय
फोर्ट मुम्बई 400 001
मुम्बई 25 अगस्त 2016
कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो (संशोधन) निदेश, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45डब्लू द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं एफएमआरडी.डीआइआरडी.04/14.03.002/2014-15 दिनांक 3 फरवरी 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए रिज़र्व बैंक इसके द्वारा कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 दिनांक 3 फरवरी 2015 (इसके बाद उक्त निदेश के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :
2. उक्त निदेश के पैराग्राफ 4 में, मद (छ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:
i. कोई म्युचुअल फंड, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत हो ;
ii. कोई दलाल, जो सेबी में पंजीकृत हो और कारपोरेट बांड बाजार में मार्केट मेकर के रूप में प्राधिकृत हो ;
iii. कोई आवास वित्त कंपनी, जो राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत हो ; और
iv. कोई बीमा कंपनी, जो बीमा विनियामक विकास प्राधिकार में पंजीकृत हो ।"
3. इन निदेशों को कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो (संशोधन) निदेश, 2016 के रूप में निर्दिष्ट किया जाये ।
भवदीय,
(आर. सुब्रमणियन)
मुख्य महाप्रबंधक
टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं.आइडीएमडी.डीओडी.04/11.08.38 दिनांक 8 जनवरी 2010 निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया :
i. अधिसूचना सं.आइडीएमडी.पीसीडी.21/11.08.38/2010-11 दिनांक 9 नवंबर 2010
ii. अधिसूचना आइडीएमडी.पीसीडी.08/14.03.02/2012-13 दिनांक 7 जनवरी 2013
iii. अधिसूचना एफएमआरडी.डीआइआरडी.03/14.03.002/2014-15 दिनांक 3 फरवरी 2015
iv. अधिसूचना एफएमआरडी.डीआइआरडी.07/14.03.002/2014-15 दिनांक 14 मई 2015 |