आरबीआई/2016-17/153
डीसीएम (आयो) सं 1383/10.27.00/2016-17
24 नवम्बर 2016
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक
महोदय,
विनिर्दिष्ट बैंक नोट (SBN) – बैंकों में भण्डारण सुविधा को कम करने के लिए तिजोरी गारंटी योजना के तहत जमा करना
जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक शाखाओं तथा मुद्रा तिजोरियों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के संग्रहण से भण्डारण सुविधा तथा प्रक्रिया क्षमताओं पर भारी प्रभाव पड़ रहा है । इससे संग्रहित विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को मुद्रा तिजोरियों में जमा करवाने की गति कम हो रही है ।
2. इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में विनिर्दिष्ट बैंक नोट जमा करने के लिए गारंटी योजना को पुन: प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है । योजना का विवरण निम्नानुसार है :
(i) बैंक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के उन कार्यालयों में सीधे ही जमा करवा सकते हैं जिनके क्षेत्राधिकार में वे आते हैं । ये विनिर्दिष्ट बैंक नोट जांच किए जाने तक जमा करने वाले बैंक के ताले तथा चाबी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के वॉल्ट में रहेंगे ।
(ii) बैंक द्वारा जमा किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक इस राशि को रिजर्व बैंक के पास उनके चालू खाते में जमा करेगा । तत्पश्चात, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत जांच के दौरान कोई कमी, जाली नोट, गंदे नोट आदि पाए जाते हैं तो संबन्धित बैंक से उसके मूल्य की वसूली की जाएगी ।
(iii) यह सुविधा सभी बैंकों के लिए बढ़ा दी गई है तथा हमारे सभी निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है ।
(iv) इस सुविधा का उपयोग करने के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ एक करार (संलग्न) करने की आवश्यकता होगी ।
3. यह योजना 25 नवंबर, 2016 से प्रभावी है ।
4. कृपया प्राप्ति दें ।
भवदीय
(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक |