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अधिसूचनाएं

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) द्वारा “असहयोगी देश एवं अधिकार क्षेत्र” की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए देशों में भारतीय पार्टी द्वारा प्रत्यक्ष निवेश करने पर प्रतिबंध

भा.रि.बैंक/2016-17/216
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.28

25 जनवरी 2017

सभी श्रेणी–I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय,

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) द्वारा “असहयोगी देश एवं अधिकार क्षेत्र” की
श्रेणी में वर्गीकृत किए गए देशों में भारतीय पार्टी द्वारा प्रत्यक्ष निवेश करने पर प्रतिबंध

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या.श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना संख्या फेमा.120/आरबी-2004 के विनियम-6 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. मौजूदा व्यवस्था के अनुसार भारतीय पार्टी द्वारा किए जाने वाले समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ODI) के संबंध में देशों के अनुसार निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन अनुदेशों को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) के उद्देश्यों के साथ समानान्तर रखने हेतु, समीक्षा करने पर, अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय पार्टी को ऐसी समुद्रपारीय एंटिटियों, (संयुक्त उद्यम/ पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में प्रत्यक्ष अथवा उप-अनुषंगी सहायक संस्था के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित या अधिग्रहित), जो उन देशों/ प्रदेशों में अवस्थित हैं, जिन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) द्वारा “असहयोगी देश एवं अधिकार क्षेत्र” की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश करने से प्रतिबंधित किया जाए। इन देशों की सूची वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की वैबसाइट www.fatf-gafi.org उपलब्ध है अथवा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

3. उपर्युक्त परिवर्तन को दर्शाने के लिए संबन्धित अधिसूचना को दिनांक 02 जनवरी 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा. 382/2016-आरबी के मार्फत संशोधित किया गया है, जो 02 जनवरी 2017 को जी.एस.आर. संख्या 01(ई) के तहत प्रकाशित हुई है।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों एवं घटकों को अवगत कराएं।

5. इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं.15/2015-16 को तदनुसार अद्यतन किया जा रहा है।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रंबधक


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