Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

व्यापारी छूट दर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) की प्रतिपूर्ति

आरबीआई/2016-17/228
डीजीबीए.जीएडी.सं.2128/44.02.001/2016-17

16 फरवरी 2017

सभी एजेंसी बैंक

महोदय

व्यापारी छूट दर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) की प्रतिपूर्ति

भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार को भुगतान करते समय डेबिट कार्ड वाले लेनदेनों से संबंधित व्यापारी छूट दर(मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को समाहित कर लिया जाए। इस संबंध में 14 और 15 दिसंबर 2016 को महा लेखानियंत्रक के कार्यालय तथा 30 जनवरी 2017 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन इसके साथ संलग्न हैं। एजेंसी बैंक लागू व्यापारी छूट दर(मर्चेंट डिस्काउंट रेट) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान परिपत्रों से दिशानिर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

2. उपर्युक्त को परिचालित करने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जनवरी 2017 से कर और गैर-कर संबंधी बकाए का सरकार को भुगतान करने के लिए प्रयोग किए गए डेबिट कार्डों पर बैंकों को व्यापारी छूट दर(मर्चेंट डिस्काउंट रेट) की प्रतिपूर्ति करेगा। एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एजेंसी कमीशन संबंधी दावों की भाँति सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र के साथ व्यापारी छूट दर(मर्चेंट डिस्काउंट रेट) की प्रतिपूर्ति हेतु अपने दावे तिमाही आधार पर हमारे केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को अग्रेषित करें। ये दावे बैंक के सरकारी बैंकिंग प्रभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएं। उन्हें यह भी प्रमाणित करना होगा कि रु. 1.00 लाख तक के लेनदेन के लिए अदाकर्ता से व्यापारी छूट दर(मर्चेंट डिस्काउंट रेट) प्रभार नहीं लिया गया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए ऐसा प्रथम दावा 30 अप्रैल 2017 तक किया जाए।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक

संलग्नक : पाँच


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष