भारिबैं/2016–17/236
विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.22/12.01.018/2016-17
02 मार्च 2017
अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों सहित)
महोदय/महोदया,
एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता - नीति समीक्षा
कृपया वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाओं के लिए दिशानिर्देशों पर हमारा दिनांक 14 जनवरी 2016 का परिपत्र विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.18/12.01.018/2015-16 देखें। इस परिपत्र के अनुसार एफएलसी और ग्रामीण शाखाओं को सूचित किया गया था कि वे दो प्रकार के कैम्प जैसे वित्तीय प्रणाली में हाल ही में समावेशित लोगों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष कैम्प (प्रति माह एक) और पांच लक्ष्य समूह अर्थात किसान, लघु उद्यमकर्ता, स्कूली बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए प्रति लक्ष्य समूह विशेष एक-एक कैम्प आयोजित करें। वित्तीय प्रणाली में हाल ही में समावेशित लोगों के लिए विशेष कैम्प आयोजित करने की एक वर्ष की अवधि जनवरी 2017 में समाप्त हो गई है।
2. निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की कानूनी मुद्रा स्थिति वापस लिए जाने और डिजिटल को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने जैसी हाल ही की गतिविधियों को देखते हुए एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा कैम्प आयोजित करने संबंधी नीति निम्नानुसार संशोधित की गई है :
वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) : एफएलसी को सूचित किया जाता है कि वे 1 अप्रैल 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए यूपीआई और *99# (यूएसएसडी) के माध्यम से “डिजिटल को अपनाईए (गोईंग डिजिटल)“ पर विशेष कैम्प आयोजित करें। प्रशिक्षकों और श्रोताओं के लाभ के लिए दो पोस्टर, यूपीआई पर एक और *99# पर एक, तैयार किए गए हैं। डाउनलोड और मुद्रण करने के प्रयोजन से इन दो पोस्टरों का अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में वर्शन बैंक के वित्तीय शिक्षण वेबपेज पर उपलब्ध है। जहां प्रशिक्षकों द्वारा ए2 और ए3 आकार के पोस्टर का प्रयोग किया जा सकता है वहीं आम जनता में कैम्प के दौरान ए4 और ए5 आकार में पोस्टर वितरित किए जा सकते हैं।
गोईंग डिजिटल पर विशेष कैम्प आयोजित करने के अतिरिक्त एफएलसी हमारे दिनांक 14 जनवरी 2016 के परिपत्र में यथा निर्धारित विभिन्न लक्ष्य समूहों की आवश्यकतानुसार कैम्प आयोजित करना जारी रखेंगे। इस समय प्रत्येक लक्ष्य समूह की आवश्यकतानुसार सामग्री तैयार की जा रही है और ऐसी अपेक्षा है कि उसे यथा समय बैंकों/ एफएलसी के साथ साझा किया जाएगा। एफएलसी द्वारा अपनाया जाने वाला प्रस्तावित दृष्टिकोण और विशेष कैम्प के आयोजन के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश अनुबंध I में सोदाहरण दिए गए हैं।
बैंकों की ग्रामीण शाखाएं : अब से बैंकों की ग्रामीण शाखाओं से प्रति माह केवल एक कैम्प (प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को शाखा के कार्य समय के बाद) आयोजित करना अपेक्षित है। इस कैम्प में ऐसे सभी संदेश जो वित्तीय जागरुकता संदेश (फेम) पुस्तक का भाग हैं और दो डिजिटल प्लैटफार्म यूपीआई और *99# (यूएसएसडी) समावेशित होंगे। ग्रामीण शाखाओं द्वारा अपनाया जाने वाला प्रस्तावित दृष्टिकोण अनुबंध I में सोदाहरण दिया गया है। यदि गांव में दो या अधिक ग्रामीण शाखाएं हैं तो अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण शाखाएं प्रति माह बारी-बारी से कैम्प आयोजित करती हैं।
एफआईएफ से निधियन सहायता : एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाएं वित्तीय साक्षरता कैम्प के लिए प्रति कैम्प रु. 15,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन कैम्प के व्यय के 60 प्रतिशत की सीमा तक निधियन सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। निधियन के विवरण के लिए कृपया नाबार्ड द्वारा जारी दिनांक 13 नवंबर 2015 का परिपत्र सं. 240/डीएफआईबीटी-33/2015 देखें।
रिपोर्टिंग प्रणाली : दिनांक 25 अगस्त 2016 के परिपत्र विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.12/12.01.018/2016-17 द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग फार्मेट में संशोधन किए गए हैं और संशोधित रिपोर्टिंग फार्मैट एफएलसी के लिए अनुबंध II (भाग क, ख और ग) और ग्रामीण शाखाओं के लिए अनुबंध III के अनुसार हैं। एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी एफएलसी पर अनुबंध II तिमाही रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तिमाही की समाप्ति से 20 दिन और ग्रामीण शाखाओं पर अनुबंध III तिमाही रिपोर्ट तिमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी।
उपर्युक्त दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होंगे और संशोधित रिपोर्टिंग फार्मेट 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही से लागू होंगे। मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही विवरणियां दिनांक 25 अगस्त 2016 के परिपत्र विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.12/12.01.018/2016-17 में यथा निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत की जाएं।
भारतीय रिज़र्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारियों (एलडीओ) द्वारा वित्तीय साक्षरता कैम्प के प्रभाव का निरंतर आधार पर आकलन/ मूल्यांकन किया जाएगा।
भवदीया
(उमा शंकर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त |