आरबीआई/2016-17/319
डीजीबीए.जीबीडी.सं.3235/45.01.001/2016-17
8 जून 2017
सभी एजेंसी बैंक
महोदय/महोदया
पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पासबुक में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या दर्ज करना
जैसा कि आप जानते हैं, यह निर्णय लिया गया है कि पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को जारी उनकी पेंशन पासबुकों में पीपीओ संख्या दर्ज की जाए। इससे मूल पीपीओ के खो जाने की स्थिति में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की दूसरी प्रति प्राप्त करने, पेंशन खाता एक बैंक/शाखा से दूसरे बैंक/शाखा में अंतरित करने, पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पति/पत्नी अथवा आश्रित बच्चों के लिए परिवार पेंशन प्रारंभ करने आदि में पीपीओ संख्या की तुरंत उपलब्धता के अभाव में पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों द्वारा सूचित की गई कठिनाइयों से बचा जा सकेगा।
2. केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय द्वारा 17 सितंबर 2014 के अपने कार्यालय ज्ञापन सीपीएओ/टेक/स्पष्टीकरण/पीएंड पीडब्ल्यू/2014-15/426-497 के माध्यम से और प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक(पेंशन) द्वारा 28 नवंबर 2016 के परिपत्र सं.185 के माध्यम से सभी प्राधिकृत बैंकों को इस संबंध में आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। (प्रतिलिपियाँ संलग्न हैं)
3. तथापि यह ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंकों ने इन अनुदेशों को अपनी शाखाओं में अभीतक कार्यान्वित नहीं किया है। अत: सभी एजेंसी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पासबुक में पीपीओ संख्या दर्ज करें।
भवदीय
(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक |