भा.रि.बैं./2016-17/322
डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17
15 जून 2017
सभी एजेंसी बैंक
महोदय
एजेंसी कमीशन दावे प्रस्तुत करने की अवधि
कृपया 6 मई 1999 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.1031/31.12.010/98-99 का संदर्भ देखें, जिसमें एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पात्र एजेंसी कमीशन के अपने दावे संबंधित तिमाही, जिसमें ये लेनदेन किए जाते हैं की समाप्ति से दो तिमाहियों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत करें।
2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक में एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने के लिए एजेंसी बैंकों की अनुमत समय को दो तिमाहियों से घटाकर संबंधित तिमाही, जिसमें ये लेनदेन किए जाते हैं की समाप्ति से 90 दिनों के भीतर कर दिया जाए। यदि बैंक ऊपर उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर दावे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो वे इसे विलंब होने का कारण प्रदर्शित करते हुए ही अग्रेषित करें।
3. यह 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही और उसके बाद के एजेंसी कमीशन दावे के लिए लागू होगा।
भवदीय
(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक |