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अधिसूचनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक से सीधे कुछ मामलों (निधियों और एजेंसी कमीशन के लिए) में एजेंसी लेनदेनों का निपटान

आरबीआई/2017-18/107
डीजीबीए.जीबीडी.सं.1498/31.02.007/2017-18

7 दिसंबर 2017

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया,

भारतीय रिज़र्व बैंक से सीधे कुछ मामलों (निधियों और एजेंसी कमीशन के लिए) में एजेंसी लेनदेनों का निपटान

कतिपय राज्यों में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कुछ मामलों में कुछ एजेंसी बैंक राज्य सरकारों के अपने एजेंसी लेनदेनों को अन्य एजेंसी बैंक जोकि एक समूहक के रुप में कार्य करते है, उनके माध्यम से भेज रहे हैं और बाद में वे प्राप्तियाँ और भुगतानों दोनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ इन एजेंसी लेनदेनों का निपटान करते हैं। ऐसे में समूहक के रूप में कार्य कर रही एजेंसी बैंक और अन्य एजेंसी बैंक दोनों ऐसे लेनदेनों पर योग्य एजेंसी कमीशन में सहभागी होते है।

2. सभी एजेंसी बैंकों में अब प्रयुक्त कोर बैंकिंग समाधान / ई-बैंकिंग प्रणालियों के युग में भारतीय रिज़र्व बैंक अपने सीबीएस (ई-कुबेर) जोकि राज्य सरकार की निधियों (प्राप्तियाँ/भुगतानों) के निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समर्थित एकल बिंदु संपर्क है उसके द्वारा मानकीकृत ई-प्राप्तियों और ई- भुगतानों को लागू करते हुए राज्य सरकारों को त्वरित, सक्षम और सुरक्षित बैंकिंग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे राज्य सरकारों को बेहतर नकदी प्रबंधन की सुविधा भी प्राप्त होगी।

3. अतः समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसी बैंकों को अन्य किसी एजेंसी बैंक जोकि कुछ मामलों में समूहक का कार्य करते हैं उनके माध्यम से निधियों और एजेंसी कमीशन दोनों के लिए अपने एजेंसी लेनदेनों का निपटान करने के बजाए सीधे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ निपटान करना चाहिए। इससे सभी एजेंसी बैंक को अन्य किसी एजेंसी बैंक के माध्यम से सरकारी प्राप्तियों की रिपोर्टिंग करने के बजाय सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य होंगे। इसी प्रकार, राज्य सरकार/ सरकारों की ओर से सभी एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सीधे निपटाए जाएंगे। एजेंसी लेनदेनों का विवरण / स्क्रोल एकल एजेंसी बैंक द्वारा सीधे संबंधित राज्य सरकार/कोषागार को भेजा जाए। इस व्यवस्था से प्रणाली में अक्षमता को कम करने के साथ-साथ राज्य सरकार की निधियों के प्रबंधन में सुधार होने की भी संभावना है।

4. वे एजेंसी बैंक जो पहले से ही अपने राज्य सरकार के लेनदेनों को सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ कर रहे हैं वे ऐसा करना जारी रखें।ऐसे एजेंसी बैंक जो अभी तक अपने लेनदेन अन्य समूहक एजेंसी बैंक के साथ निपटान करते हैं वे ऐसी रिपोर्टिंग बंद कर दें। ऐसे बैंको को अब से अपने एजेंसी लेनदेनों का सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ निपटान करना होगा । भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सीधे दैनिक आधार पर राज्य सरकार की निधियों के निपटान (प्राप्तियाँ/भुगतानों) के लिए यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2018 से लागू होगी । इस प्रकार 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के साथ शुरू होने वाले सभी एजेंसी कमीशन के दावों का निपटान सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ किया जाएगा।

भवदीय

(डी. जे. बाबू)
उप महाप्रबंधक


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