आरबीआई/2018-19/16
डीजीबीए.जीबीडी.सं.87/31.02.007/2018-19
12 जुलाई 2018
सभी एजेंसी बैंक
महोदय
एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि
कृपया 15 जून 2017 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसके माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एजेंसी कमीशन संबंधी अपने दावे उस तिमाही, जिसके दौरान लेनदेन किए गए हैं, के समाप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत कर दें।
2. यह पाया गया है कि सभी एजेंसी बैंकों के कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत होने के बावजूद वे एजेंसी कमीशन संबंधी अपने दावे काफी विलंब से प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एजेंसी कमीशन भुगतान का समय से आकलन करने में परिहार्य विलंब होता है। तदनुसार इलेक्ट्रानिक लेनदेनों में नियमित वृद्धि, विशेष रूप से जीएसटी ढ़ाँचे को लागू किए जाने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक में एजेंसी कमीशन संबंधी दावों को प्रस्तुत करने की अनुमत अवधि को उस तिमाही, जिसके दौरान लेनदेन किए गए हैं, के समाप्त होने के बाद 90 दिनों से कम करके 60 कैलेण्डर दिवस के भीतर कर दिया जाए। यदि बैंक ऊपर उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर दावे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेकानुसार ऐसे दावों को अस्वीकृत कर देगा। यह 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही और इसके बाद की अवधि के एजेंसी कमीशन संबंधी दावों के लिए लागू होगा।
3. यह भी पाया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक में एजेंसी कमीशन का दावा करते समय एजेंसी बैंक निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाओं की रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं परिणामस्वरूप प्रस्तुत आँकड़ों में कमी और भिन्नता बनी रहती है। अत: एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप में एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें।
4. साथही यह सूचित किया जाता है कि एजेंसी बैंकों द्वारा एजेंसी लेनदेनों से संबंधित आँकड़ों को प्रस्तुत करने के विवरण का स्तर, आवृत्ति और प्रक्रिया की हमारे द्वारा जाँच की जा रही है तथा इस संबंध में बैंकों को विस्तृत अनुदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे।
भवदीय
(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक
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