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अधिसूचनाएं

रुपया आहरण व्यवस्था – मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में विप्रेषण – केरल

भारिबैंक/2018-19/41
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05

29 अगस्त 2018

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

रुपया आहरण व्यवस्था – मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में विप्रेषण – केरल

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान रुपया आहरण व्यवस्था के अंतर्गत अनुमत लेनदेन के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया / विदेशी मुद्रा वास्ट्रो (Vostro) खाते खोलने और उन्हें बनाए रखने संबंधी दिनांक 1 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश सं. 2/2015-16 के पैरा-4 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. केरल राज्य में आई बाढ़ तथा एडी श्रेणी-I बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदनों, जिनमें उन्होंने विनिमय गृहों के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में विप्रेषण प्राप्त करने के लिए अनुमति मांगी है, के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के परामर्श से, यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष – केरल में विनिमय गृहों के माध्यम से विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि बैंक विप्रेषणों को सीधे कोष में जमा करेंगे तथा बैंक विप्रेषणकर्ताओं के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे ।

3. अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया / विदेशी मुद्रा वास्ट्रो (Vostro) खाते खोलने और उन्हें बनाए रखने संबंधी दिनांक 1 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं. 2/2015-16 को उपर्युक्त परिवर्तनों को दर्शाने हेतु अद्यतन किया जा रहा है।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गये हैं।

भवदीय

(अजय कुमार मिश्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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