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अधिसूचनाएं

स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स की गतिविधियों का विविधीकरण – विदेशी मुद्रा कारोबार

भारिबैं/2018-19/27
गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.094/03.10.001/2018-19

27 जुलाई 2018

सभी स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स

महोदया/महोदय

स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स की गतिविधियों का विविधीकरण – विदेशी मुद्रा कारोबार

कृपया वर्ष 2018-19 के द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में 06 जून 2018 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य के, ‘स्टैंडएलोन प्राथमिक डीलर्स (एसपीडी) की गतिविधियों को विस्तारित करने’ संबंधी पैरा 11 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. एसपीडी द्वारा उनके एफपीआई ग्राहकों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने में सुगमता लाने के लिए, एसपीडी को, उनके एफपीआई ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत विदेशी मुद्रा उत्पाद उपलब्ध करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।ऐसी गतिविधियां उनकी गैर-मूल गतिविधियों का हिस्सा होंगी। एसपीडी को निम्नलिखित विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करना होगा:

  1. एसपीडी द्वारा 15 प्रतिशत न्यूनतम जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) बनाए रखने के लिए कुल जोखिम भारित आस्तियों की गणना करते समय उसमे विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र को निरंतर आधार पर शामिल किया जाए| पूंजीगत प्रभार गणना का ब्यौरा स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के समय-समय पर अपडेट किए गए मास्टर निर्देशों के अनुसार होगा ।

  2. एसपीडी को, विदेशी विनिमय एक्सपोज़र सीमाओं संबंधी, समय समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

  3. एसपीडी, उनके विदेशी विनिमय कारोबार करने और उसकी निगरानी के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनायेंगे।

3. अपने एफपीआई ग्राहकों को विदेशी मुद्रा उत्पाद उपलब्ध कराने का इरादा रखने वाले एसपीडी, आवश्यक प्राधिकृत व्यापारी लाइसेंस के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं।

4. एसपीडी को अपने एफपीआई ग्राहकों को विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव करार उपलब्ध कराते समय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत जारी सभी नियम, विनियम और निर्देशों का पालन करना होगा। विशेष रूप से, एसपीडी को, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमत विदेशी मुद्रा उत्पादों पर लागू निम्नलिखित निर्देशों के प्रावधानों का पालन करना होगा:

  1. डेरिवेटिव व्यापक दिशा निर्देश (बैंविविवि सं बीपी.बीसी.86/21.04.157/2006-07 दिनांक 20 अप्रैल 2007), समय-समय पर यथा संशोधित;

  2. जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन- मास्टर नदेश (भारिबैं/एफएमआरडी/2016-17/31 दिनांक 5 जुलाई 2016), समय-समय पर यथा संशोधित; और

  3. विदेशी मुद्रा कारोबार के आंतरिक नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश (एफई.सीओ.एफएमडी संख्या 18380/02.03.137/2010-11 दिनांक 3 फरवरी 2011), समय-समय पर यथा संशोधित।

5. स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 को तदनुसार अपडेट किया जाएगा।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक


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