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अधिसूचनाएं

वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)

भारिबै/2018-19/206
बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.47/09.07.005/2018-19

10 जून 2019

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)
सभी भुगतान बैंक
सभी लघु वित्त बैंक
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय/महोदया

वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 10 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.35/09.07.005/2012-13 देखें।

2. बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते को ऐसे बचत खाते के रूप में डिज़ाइन किया गया था, जिसके द्वारा खाताधारकों को कतिपय न्यूनतम सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। बेहतर ग्राहक सेवा के हित में, खाते से जुड़ी सुविधाओं में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। अब बैंकों को न्यूनतम खाता शेष की आवश्यकता के बिना, बीएसबीडी खाते में निम्नलिखित न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क देने के लिए सूचित किया जाता है।

  1. बैंक की शाखा के साथ-साथ एटीएम/सीडीएम में नकदी जमा।

  2. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनल से या केंद्र/ राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों के जमा/ संग्रहण के माध्यम से धन प्राप्ति/ जमा

  3. एक माह के दौरान जमा करने की संख्या तथा मूल्य पर कोई पाबंदी नहीं।

  4. एक माह के अंदर एटीएम निकासियों सहित न्यूनतम चार निकासियों की अनुमति।

  5. एटीएम कार्ड अथवा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड की सुविधा।

बुनियादी बचत बैंक जमा खाता(बीएसबीडी) को सभी के लिए उपलब्ध एक सामान्य बैंकिंग सेवा माना जाए।

3. बैंक उपर्युक्त न्यूनतम सुविधाओं के अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें चेक बुक जारी करना शामिल है, जो मूल्य आधारित (भेदभाव रहित तरीके से) हो सकती/ नहीं हो सकती है, जो प्रकटीकरण के अधीन भी हैं। ऐसी अतिरिक्त सेवाओं का लाभ लेना ग्राहकों के विकल्प पर आधारित होगा। तथापि बैंक ऐसी अतिरिक्त सेवाओं का प्रस्ताव करने पर भी ग्राहक से न्यूनतम शेष राशि की अपेक्षा नहीं रखेंगे। जब तक निर्धारित न्यूनतम सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं, इस खाते में अतिरिक्त सेवाएं देने पर भी गैर-बीएसबीडी नहीं माना जाएगा।

4. बीएसबीडी खाते के धारक उसी बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि उस बैंक में किसी ग्राहक का कोई दूसरा बचत बैंक जमा खाता मौजूद है, तो उसे बीएसबीडी खाता खोलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे बंद करना होगा। इसके अलावा, बीएसबीडी खाता खोलने से पहले, बैंक को ग्राहक से एक घोषणा लेनी होगी कि उसका किसी अन्य बैंक में बीएसबीडी खाता नहीं है।

5. बीएसबीडी खाता, समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 25 फरवरी 2016 के बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 द्वारा जारी मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में दिए गए बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी/एएमएल पर आरबीआई के अनुदेशों के अधीन होगा।

6. सामान्य बचत बैंक खाते के लिए अपने बैंक /अन्य बैंक के एटीएम पर उपलब्ध नि:शुल्क लेनदेन से संबधित अनुदेश, जो दिनांक 14 अगस्त 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.केंका.पीडी.सं.316/02.10.002/2014-15 और दिनांक 10 अक्टूबर 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.केंका.पीडी.सं.659/02.10.002/2014-15 द्वारा जारी किए गए हैं, बीएसबीडी खातों पर लागू नहीं हैं। बीएसबीडी खाताधारकों के लिए उपलब्ध न्यूनतम निःशुल्क निकासी सभी एटीएम (अपने बैंक/ अन्य बैंक के एटीएम) पर की जा सकती है।

7. यह परिपत्र पूर्व के अनुदेशों, जो "वित्तीय समावेशन- बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच- बुनियादी बचत बैंक जमा खाता" पर 10 अगस्त 2012 के परिपत्र बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.35/09.07.005/2012-13 और वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) – एफ़एक्यू पर 11 सितंबर 2013 के बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी.52/09.07.005/2013-14 द्वारा जारी किए गए थे, को अधिक्रमित करता है।

8. ये सभी अनुदेश 1 जुलाई, 2019 से लागू होंगे। बैंकों को इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति / परिचालनगत दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए सूचित किया जाता है।

भवदीय

(श्रीमोहन यादव)
मुख्य महाप्रबंधक


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