Click here to Visit the RBI’s new website

BBBPLogo

अधिसूचनाएं

सिक्कों को स्वीकार करना

आरबीआई/2018-19/223
डीसीएम (एनई) सं. 3057/08.07.18/2018-19

26 जून 2019

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /
प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त बैंक

महोदया/महोदय,

सिक्कों को स्वीकार करना

उक्त विषय में हम दिनांक 15 फरवरी 2018 के हमारे परिपत्र डीसीएम (आरएमएमटी) सं. 2945/11.37.01/2017-18 तथा नोटों व सिक्कों के विनिमय की सुविधा विषय पर दिनांक 02 जुलाई 2018 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (एनई) सं. जी-2/08.07.18/2018-19 के पैराग्राफ 1(घ) का संदर्भ लेते हैं जिसमें यह सूचित किया गया था कि कोई भी बैंक शाखा उनके काउंटर पर प्रस्तुत किए गए छोटे मूल्यवर्ग के नोटों तथा/अथवा सिक्कों को स्वीकार करने हेतु मना नहीं करें ।

2. यद्यपि, रिजर्व बैंक को, बैंक शाखाओं द्वारा सिक्के स्वीकार नहीं करने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं जिससे जनता को काफी असुविधा हो रही है ।

3. अत: आपको पुन: सूचित किया जाता है कि आप अपनी सभी शाखाओं को उनके काउंटर पर लेन देन अथवा विनिमय हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों को स्वीकार करने हेतु तुरंत निर्देशित करें तथा इस मामले में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

भवदीय

(अजय मिचयारी)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष