भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001
अधिसूचना सं.फेमा 5 (आर) 2/2019–आरबी
16 जुलाई, 2019
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमाराशि) (संशोधन) विनियमावली, 2019
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (f) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 5(आर)/2016–आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमाराशि) विनियमावली, 2016 में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं:
2. लघु शीर्षक और प्रवर्तन
(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमाराशि) (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहा जाएगा।
(ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
3. विनियमों का संशोधन:
विनियम 6 का उप-विनियम 3 और इसमें लिखे हुए सभी शब्द और अभिव्यक्तियां हटा दी जाएंगी।
(आर.के.मूलचंदानी)
मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी : प्रमुख विनियमावली का प्रकाशन शासकीय राजपत्र में जी.एस.आर.389(ई) दिनांक 1 अप्रैल 2016 को भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए और बाद में संशोधन के तहत
जी.एस.आर.1093 (अ) दिनांक 9 नवम्बर 2018
जी.एस.आर. 498 (अ) दिनांक 16 जुलाई 2019 |