Click here to Visit the RBI’s new website

BBBPLogo

अधिसूचनाएं

भुगतान बैंक और लघु वित्‍त बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम

आरबीआई/2018-19/68
एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.01.001/2018-19

29 अक्‍तूबर 2018

बाजार के सभी पात्र सहभागी

महोदय/ महोदया,

भुगतान बैंक और लघु वित्‍त बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम

मुद्रा बाजार लिखतों से संबंधित दिनांक 7 जुलाई 2016 के मास्‍टर निदेश सं.2/2016-17 की तरफ आपका ध्‍यान आकर्षित किया जाता है। इस संबंध में भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग से संबंधित दिशानिदेशों और 27 नवम्‍बर 2014 को जारी निजी क्षेत्र में लघु वित्‍त बैंकों की लाइसेंसिंग से संबंधित दिशानिदेशों की तरफ भी ध्‍यान आकर्षित किया जाता है।

2. यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि भुगतान बैंक और लघु वित्‍त बैंक मांग/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में (इसके बाद मांग मुद्रा बाजार के रूप में उल्लिखित) उधारकर्ता और उधारदाता दोनों ही प्रकार से सहभागिता करने के पात्र हैं। इन बैंकों की यह पात्रता इन्‍हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही से वैध है।

3. भुगतान बैंकों और लघु वित्‍त बैंकों के लिए मांग मुद्रा के बारे में अन्‍य दिशानिदेश तथा विवेकसम्‍मत सीमाएं ऊपर उल्लिखित मास्‍टर निदेश के अनुसार वही रहेंगी जो अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों के लिए अनुमेय हैं।

4. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डबल्यू के तहत प्रदत्‍त शक्तियों और इस संबंध में प्रदत्‍त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया है।

5. ये निदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

(टी. रबी शंकर)
मुख्‍य महाप्रबंधक


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष