Click here to Visit the RBI’s new website

BBBPLogo

अधिसूचनाएं

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2019-20– V/VI/VII/VIII/IX/X - परिचालन दिशानिर्देश

भारिबैं/2019-20/74
आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.891/14.04.050/2019-20

30 सितंबर, 2019

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
नामित डाकघर
स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

महोदया/ महोदय,

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2019-20– V/VI/VII/VIII/IX/X - परिचालन दिशानिर्देश

राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड पर भारत सरकार द्वारा जारी 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना सं. एफ़ 4(7)-डबल्यू & एम/2019 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र आंऋप्रवि.सीडीडी.सं. 890/14.04.050/2018-19 का संदर्भ लें। इस संदर्भ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमारे वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर डाला गया है। योजना के संदर्भ में परिचालन दिशानिर्देश नीचे दिया गया है।

1. आवेदन

निवेशकों से आवेदन पत्र शाखाओं में अभिदान के हफ्ते में सामान्य बैंकिंग घंटे के दौरान स्वीकार किया जाएगा। प्राप्त करने वाले कार्यालय को आवेदन सभी मायनों में पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाना है और अपूर्ण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जहां आवश्यक है अतिरिक्त विवरण आवेदकों से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त किए जाने वाले कार्यालय द्वारा निवेशकों को आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए ताकि बेहतर ग्राहक सेवा दिए जा सकें।

2. संयुक्त धारण (होल्डिंग) और नामांकन

एकाधिक संयुक्त धारक और नामिती (प्रथम धारक में से) हेतु अनुमति है। कार्यप्रणाली के अनुसार आवेदकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। मृतक निवेशक के नामिती होने पर व्यक्तिगत अनिवासी भारतीय के नाम से सिक्योरिटी हस्तानंतरित की जा सकती है बशर्ते कि:

i) अनिवासी निवेशक को शीघ्र मोचन या परिपक्वता तक सिक्योरिटी को रखना होगा; और

ii) निवेश का ब्याज और परिपक्व राशि अपने देश में नहीं भेजनी होगी।

3. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की आवश्यकता

निवेशकों को आयकर विभाग द्वारा जारी “पैन” के साथ ही प्रत्येक आवेदन होना चाहिए। निवेशक से उनके द्वारा इससे पूर्व एसजीबी या आईआईएनएससी - सी में पूर्व निवेश किए जाने, यदि किया है तो निवेशक आईडी की जानकारी लिया जाए। यदि है तो निवेश को विशिष्ट निवेशक आईडी के माध्यम से ही किया जाए।

4. रद्दीकरण

आवेदन को प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तारीख तक अर्थात सबंधित अभिदान के हफ्ते में शुक्रवार तक रद्दीकरण के लिए अनुमति है। स्वर्ण बॉण्ड की खरीद हेतु प्रस्तुत अनुरोध को आंशिक रूप से रद्द किया जाना संभव नहीं है।

5. ग्रहणाधिकार अंकन

बॉण्ड सरकारी प्रतिभूति होने के कारण ग्रहणाधिकार का अंकन के संदर्भ में विधिक प्रावधान सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम के अनुसार होगी। रिसीविंग कार्यालयों के अलावा एजेंसियों द्वारा वित्तपोषण के मामले में आरबीआई के रिसीविंग कार्यालयों / लोक ऋण कार्यालयों द्वारा ग्रहणाधिकर को चिह्नित किया जाएगा।

6. एजेंसी व्यवस्था

प्राप्त करने वाला कार्यालय आवेदन स्वीकार करने के लिए एनबीएफ़सी, एनएससी एजेंट, एवं अन्यों को उनके स्थान पर आवेदन फार्मो को एकत्र करने के काम पर लगा सकते हैं। बैंक इस प्रकार के संस्थाओं के साथ टाईअप या व्यवस्था किया जाए। आवेदन प्राप्त करने वाले कार्यालयों द्वारा सौ सदस्यता के लिए एक रुपए के दर पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा और आवेदन प्राप्त करने वाले कार्यालय एजेंटों या सब-एजेंटों को उनके माध्यम से प्राप्त व्यापार के लिए कमीशन का कम से कम 50% उनके साथ साझा करेगा।

7. भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से संसाधन

राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड सदस्यता हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और नामित डाकघरों में भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध है। ई कुबेर प्रणाली को इनफिनिट या इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग में लाया जा सकता है। प्राप्त करने वाले कार्यालय से यह अपेक्षित है कि डाटा की एंट्री करे या उनके द्वारा प्राप्त किए गए सदस्यता के संदर्भ में डाटा एक साथ अपलोड किया जा रहे हैं। उन्हें डाटा दर्ज करते वक्त शुद्धता को सुनिश्चित करना होगा ताकि किसी प्रकार की त्रुटियां से बच सकें। आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत उसकी पुष्टि किया जाना है। इसके अतिरिक्त पुष्टि के संदर्भ में एक स्क्रॉल उपलब्ध किया जाएगा ताकि प्राप्त करने वाले कार्यालय अपने डाटाबेस को अद्यतित कर सकें। आबंटन के दिन सभी सदस्यता के लिए एकमात्र/ मुख्य धारक के नाम धारण प्रमाणपत्र सृजित किया जाएगा। प्राप्त करने वाले कार्यालय द्वारा उसे डाउनलोड करते हुए प्रिंटआउट लिया जा सकता है। ई मेल पता उपलब्ध कराने वाले निवेशकों को धारण प्रमाणपत्र ई मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। निक्षेपागार रिकॉर्ड के साथ अनुप्रयोग में प्रस्तुत विवरण के मिलान के बाद डेपोजिटरीस द्वारा यथासमय प्रतिभूतियों को उनके डी मैट खाते में जमा कर दिया जाएगा।

8. धारण प्रमाण पत्र का मुद्रण

धारण का प्रमाणपत्र A4 आकार के 100 जीएसएम कागज पर रंगीन में मुद्रित करने की जरूरत है।

9. सर्विसिंग और फोलोअप

आवेदन प्राप्त करने वाले कार्यालय ग्राहक को अपना मानेंगे और बॉण्ड के संदर्भ में आवश्यक सेवा यानि पते को अद्यतित करना, समयपूर्व नकदीकरण के लिए अनुरोध स्वीकार करना आदि सेवाएं देंगे। प्राप्त करने वाले कार्यालय द्वारा बॉण्ड की परिपक्वता और चुकाने के समय तक आवेदन अनुरक्षित किया जाएगा।

10. ट्रेडबिलिटी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित तारीख में बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे। (ध्यान दिया जाए कि निक्षेपागार (डेपोसिटरी) में डीमैट रूप में अनुरक्षित बॉण्ड का ही शेयर बाजार में कारोबार किया जा सकता है)

11. संपर्क हेतु सूचना

किसी प्रकार के पूछताछ/ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए:

(ए) राष्ट्रिक स्वर्ण बांड से संबंधित: ई मेल भेजने के लिए यहां क्लिक करें:

(बी) आईटी से संबंधित : ई मेल भेजने के लिए यहां क्लिक करें:

12. रिसीविंग कार्यालय राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड सर्विसिंग के लिए प्रक्रियात्मक परिचालन पर दिनांक 23 दिसंबर, 2016 के परिपत्र आईडीएमडी.सं. 1569/14.04.050/2016-17 द्वारा दिशा-निर्देशित होना जारी रखेंगे।

भवदीया,

(रक्षा मिश्र)
महाप्रबंधक


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष