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अधिसूचनाएं

विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना

आरबीआई/2018-19/177
एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.15/11.01.007/2018-19

अप्रैल 26, 2019

प्रति

बाजार के सभी पात्र सहभागी

महोदय/ महोदया,

विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना

आपका ध्‍यान गैर डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्‍बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. बाजार सहभागियों से प्राप्‍त फीडबैक और अनुरोधों के आधार पर और गैर-डेरिवेटिव बाजारों में एलईआइ प्रणाली के सहज कार्यान्‍वयन को सक्षम बनाने की दृष्टि से कार्यान्‍वयन (चरण I और चरण II) की समय-सीमा को निम्‍नानुसार आगे बढ़ाया जाता है:

चरण प्रतिष्‍ठानों की निवल मालियत वर्तमान समयसीमा बढ़ाई गई समयसीमा
चरण I रु.10000 मिलियन से अधिक 30 अप्रैल 2019 31 दिसम्‍बर 2019
चरण II रु.2000 मिलियन और रु.10000 मिलियन के बीच 31 अगस्‍त 2019 31 दिसम्‍बर 2019
चरण III रु.2000 मिलियन तक 31 मार्च 2020 31 मार्च 2020

3. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45प के साथ पठित धारा 45ब के तहत जारी किया जाता है।

भवदीय

(टी. रबि शंकर)
मुख्‍य महाप्रबन्‍धक


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