भारिबैं/2019-20/188
विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20
27 मार्च 2020
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर)
महोदय/महोदया,
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
जैसा कि सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 9 में घोषित किया गया है, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625% की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया जाता है।
2. तदनुसार, “बासल III पूंजी विनियमावली” पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के भाग घ ‘पूंजी संरक्षण बफर संरचन’ के पैरा 15.2.2 में दिए गए न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात, जो 31 मार्च 2018 से लागू हैं, 31 मार्च 2020 के बाद छह महीने की अवधि तक लागू रहेंगे, जब सीसीबी 30 सितम्बर 2020 को 2.5% का स्तर प्राप्त कर लेगा।
3. साथ ही, अतिरिक्त टियर 1 लिखतों (पीएनसीपीएस तथा पीडीआई) पर संपरिवर्तन/राइट-डाउन पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर हानि अवशोषण जोखिम भारित आस्तियों के 5.5% पर बना रहेगा और 30 सितम्बर 2020 को जोखिम भारित आस्तियों के 6.125% तक बढ़ जाएगा।
भवदीय
(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महप्रबंधक |