भारिबैं/2019-20/218
विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20
17 अप्रैल 2020
सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक
महोदया/महोदय,
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित)
भारत में बैंकों को सामान्य रूप से लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो 4 मई 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 और अन्य संबद्ध परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है।
2. कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना महत्वपूर्ण है ताकि अर्थव्यवस्था का समर्थन करने की उनकी क्षमता को बरकरार रखी जा सके और घाटे को अवशोषित किया जा सके। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी बैंक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे आदेश तक लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। बैंकों की 30 सितंबर 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के वित्तीय परिणाम के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रतिबंध का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
भवदीय,
(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |