आरबीआई/2019-20/185
एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.24/11.01.007/2019-20
27 मार्च 2020
प्रति
बाजार के सभी पात्र सहभागी
महोदय/ महोदया,
विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना
आपका ध्यान गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है। गैर- डेरिवेटिव बाजारों के लिए विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) के कार्यान्वयन के लिए संशोधित समयसीमा से संबंधित 26 अप्रैल, 2019 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं. 15/11.01.007/2018-19 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।
2. नोवल कोरोनावायरस बीमारी (कोविद-19) के फैलने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक और अनुरोधों के आधार पर और गैर-डेरिवेटिव बाजारों में एलईआई प्रणाली के सहज कार्यान्वयन को सक्षम बनाने की दृष्टि से कार्यान्वयन (चरण III) की समय-सीमा को निम्नानुसार आगे बढ़ाया जाता है:
चरण |
प्रतिष्ठानों की निवल मालियत |
वर्तमान समयसीमा |
बढ़ाई गई समयसीमा |
चरण III |
रु.200 करोड़ तक |
31 मार्च 2020 |
30 सितंबर 2020 |
3. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45उ के साथ पठित धारा 45व के तहत जारी किया जाता है।
भवदीया
(डिम्पल भांडिया)
महाप्रबंधक (प्रभारी)
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