भा.रि.बैं/2020-21/106
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.46/20.16.056/2020-21
मार्च 12, 2021
सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी साख सूचना कंपनियां
महोदय/महोदया,
साख सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु डेटा फार्मेट और अन्य विनियामकीय उपाय
कृपया दिनांक 27 जून 2014 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.सीआईडी.बीसी.127/20.16.056/2013-14 का संदर्भ लें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु एक समरूप क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट दिया गया था।
2. समरूप क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट में दो अनुबंध हैं। अनुबंध-I में क्रेडिट रिपोर्टिंग के लिए दो फॉर्मेट हैं, यथा- उपभोक्ता ब्यूरो और वाणिज्यिक ब्यूरो, जबकि अनुबंध-II में माइक्रो वित्त संस्था (एमएफ़आई) घटक के लिए क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट दिया गया है।
3. अब उक्त तीनों फॉर्मेट को निम्नलिखित रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:
(i) उपभोक्ता ब्यूरो: ‘अपलिखित/निपटान स्थिति’ के फील्ड का शीर्षक ‘ऋण सुविधा स्थिति’ के रूप में संशोधित किया जाता है और इसका नया कैटलॉग मूल्य होगा, यथा- ‘कोविड-19 के कारण पुनर्रचित’।
(ii) वाणिज्यिक ब्यूरो: मौजूदा फील्ड ‘पुनर्रचना के मुख्य कारण’ में एक नया कैटलॉग मूल्य होगा, यथा- ‘कोविड-19 के कारण पुनर्रचित’।
(iii) एमएफ़आई ब्यूरो: मौजूदा फील्ड ‘खाते की स्थिति’ में एक नया कैटलॉग मूल्य होगा, यथा- ‘कोविड-19 के कारण पुनर्रचित’।
4. ये परिवर्तन बैंक / एआईएफआई / एनबीएफसी को पुनर्रचित ऋणों की सूचना सीआईसी को रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए किए जा रहे हैं, जैसा कि कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा पर दिनांक 06 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.04.048/2020-21 में परिकल्पित किया गया है।
5. बैंक / एआईएफआई / एनबीएफसी अपनी प्रणाली में आवश्यक संशोधन करें और परिपत्र की तिथि से दो महीने के भीतर सीआईसी को उक्त सूचना की रिपोर्टिंग आरंभ करें। सीआईसी अपनी प्रणाली में उक्त परिवर्तनों को दर्शाने के लिए आवश्यक संशोधन करें।
भवदीय
(सुनील टी एस नायर)
मुख्य महाप्रबन्धक |