भारिबैं/2021-22/15
विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2021-22
07 अप्रैल 2021
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर)
महोदया/महोदय,
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
कृपया दिनांक 23 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें अन्य बातों के साथ सूचित किया गया था कि आगे उधार दिए जाने हेतु पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को बैंक ऋण, 31 मार्च 2021 तक कृषि एवं सूक्ष्म और लघु उद्यम के तहत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे तथा उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।
2. जैसा कि दिनांक 7 अप्रैल 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा किया गया है, तेजी से आर्थिक सुधार में सहायता करने के लिए इन क्षेत्रों को ऋण की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा एनबीएफसी को आगे उधार देने हेतु दिये जाने वाले ऋणों के लिए पीएसएल वर्गीकरण का विस्तार छह महीने अर्थात 30 सितंबर 2021 तक किया जाए। हालांकि, आवास के प्रयोजन हेतु आगे उधार देने के लिए एचएफसी को दिये जाने वाले बैंक ऋण, जैसा कि पीएसएल पर दिनांक 04 सितंबर 2020 के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 23 में निर्धारित है, ऑन-गोइंग आधार पर जारी रहेगा। हालांकि, ऑन-लेंडिंग मॉडल के तहत संवितरित मौजूदा ऋणों को चुकौती / परिपक्वता की तारीख तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा।
3. अन्य सभी दिशानिर्देश, जैसा कि दिनांक 13 अगस्त 2019 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20, दिनांक 23 मार्च 2020 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20 और पीएसएल पर दिनांक 04 सितंबर 2020 के मास्टर निदेश के माध्यम से जारी किया गया है, लागू रहेंगे।
भवदीया,
(सोनाली सेन गुप्ता)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |