आरबीआई/2021-22/52
डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22
10 जून 2021
(28 मार्च 2025 तक अद्यतन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक /
कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक
महोदया / प्रिय महोदय,
स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग
– आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा
1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:
क. 2एटीएम आदान-प्रदान शुल्क एटीएम नेटवर्क द्वारा तय किया जाएगा।
ख. ग्राहक अपने स्वयं के बैंक एटीएम से प्रत्येक महीने पांच निःशुल्क लेनदेनों (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों को मिलाकर) के लिए पात्र हैं। वे अन्य बैंक के एटीएम से निःशुल्क लेनदेनों (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेनों को मिलाकर) के लिए भी पात्र हैं, अर्थात मेट्रो केंद्रों में तीन लेनदेन और गैर-मेट्रो केंद्रों में पाँच लेनदेन। निःशुल्क लेनदेन के अलावा, 3ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम ₹23 का शुल्क लिया जा सकता है। यह 01 मई, 2025 से प्रभावी होगा।
ग. यथा लागू कर, यदि कोई हो, अतिरिक्त रूप से देय होंगे।
घ. ये अनुदेश, यथोचित परिवर्तनों सहित, कैश रिसाइकलर मशीनों (नकदी जमा लेनदेनों को छोड़कर) पर किए गए लेनदेनों पर भी लागू होंगे।
2. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के अंतर्गत जारी किया गया है।
भवदीय,
(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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