आरबीआई/2021-22/61
एफएमआरडी.डीआईआरडी.06/14.01.001/2021-22
25 जून 2021
प्रति
बाजार के सभी पात्र सहभागी
महोदया / महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021
कृपया मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 दिनांक 01 अप्रैल 2021 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) का अवलोकन करें।
2. प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा करने के बाद, मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए विवेकाधीन उधार सीमाओं को संशोधित किया गया है। तदनुसार, मास्टर निदेश के भाग 4(बी) में दी गई तालिका 1 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:
तालिका 1: मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजारों में उधार लेने के बकाया लेनदेन हेतु विवेकाधीन सीमाएं |
क्रमांक |
सहभागी वर्ग |
विवेकाधीन सीमाएं |
1. |
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक सहित) |
मांग, नोटिस मुद्रा
(i) किसी भी रिपोर्टिंग पखवाड़े में दैनिक औसत आधार पर पूंजीगत निधियों का 100%
(ii) किसी भी दिए गए दिन को पूंजीगत निधियों का 125%
मियादी मुद्रा:
(i) अंतर-बैंक देनदारियों के लिए विवेकाधीन सीमाओं के भीतर आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा। |
2. |
भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा:
(i) किसी भी रिपोर्टिंग पखवाड़े में दैनिक औसत आधार पर पूंजीगत निधियों का 100%
(ii) किसी भी दिए गए दिन को पूंजीगत निधियों का 125% |
3. |
सहकारी बैंक |
मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा:
(i) विगत वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार सकल जमाराशियों का 2.0% |
4. |
प्राथमिक डीलर |
मांग और नोटिस मुद्रा:
(i) किसी भी रिपोर्टिंग पखवाड़े में दैनिक औसत आधार पर विगत वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार निवल स्वामित्वाधीन निधि (एनओएफ) का 225%
मीयादी मुद्रा
(i) विगत वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार निवल स्वामित्वाधीन निधि (एनओएफ) का 225% |
3. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 डबल्यू के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया है।
4. ये परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
भवदीया,
(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक |