आरबीआई/2021-22/110
विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.15/04.09.01/2021-22
08 अक्तूबर 2021
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)
महोदया / महोदय,
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - एनबीएफसी को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण - सुविधा का विस्तार
कृपया पीएसएल पर दिनांक 04 सितंबर 2020 (11 जून 2021 तक अद्यतन) के मास्टर निदेश (एमडी) के पैरा 22 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण की सुविधा को 30 सितंबर 2021 तक पीएसएल के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी।
2. अर्थव्यवस्था के कम सेवा प्राप्त / सेवा नहीं प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण में बढ़े हुए संकर्षण को ध्यान में रखते हुए दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को 'विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य' में की गई घोषणा के अनुसार, इस सुविधा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ऑन-लेंडिंग मॉडल के तहत संवितरित ऋणों को चुकौती/परिपक्वता की तारीख तक, जो भी पहले हो, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, आवास के प्रयोजन हेतु आगे उधार दिये जाने के लिए आवास वित्त कंपनियों को दिए गए बैंक ऋण, जैसा कि पीएसएल पर दिनांक 4 सितंबर 2020 के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 23 में निर्धारित है, पहले की तरह जारी रहेगा।
3. पीएसएल पर उक्त मास्टर निदेश के माध्यम से जारी अन्य सभी दिशा-निर्देश पूर्वोक्त लागू रहेंगे।
भवदीया,
(सोनाली सेन गुप्ता)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |