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अधिसूचनाएं

वैयक्तिक आवास ऋण - जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना

आरबीआई/2022-23/20
विवि.सीआरई.आरईसी.13/08.12.015/2022-23

8 अप्रैल 2022

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदया/महोदय,

वैयक्तिक आवास ऋण - जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना

कृपया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना पर दिनांक 16 अक्तूबर 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21 को देखें, जिसके संदर्भ में दिनांक 16 अक्तूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए जोखिम भार को, चाहे राशि जो भी हो, तर्कसंगत बनाया गया था।

2. समीक्षा करने पर, 31 मार्च 2023 तक स्वीकृत सभी नए वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए पूर्वोक्त परिपत्र में निहित जोखिम भार को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 16 अक्तूबर 2020 के परिपत्र के अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक


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