आरबीआई/2022-23/46
डीओआर.आरईटी.आरईसी.33/12.01.001/2022-23
04 मई 2022
सभी बैंक
महोदया/महोदय,
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2021 का हमारा परिपत्र डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.35/12.01.001/2020-21 और संबंधित अधिसूचना देखें।
2. जैसा कि गवर्नर महोदय के 04 मई, 2022 के वक्तव्य में घोषित किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.00 प्रतिशत से 50 बेसिस अंक बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत कर दिया जाए। यह 21 मई 2022 को शुरू होनेवाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से लागू होगा।
3. संबंधित अधिसूचना डीओआर.आरईटी.आरईसी.34/12.01.001/2022-23 दिनांक 04 मई 2022 की एक प्रति इसके साथ संलग्न की गई है।
भवदीय
(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न : यथोक्त
डीओआर.आरईटी.आरईसी.34/12.01.001/2022-23
04 मई 2022
अधिसूचना
रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 18 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 05 फरवरी, 2021 की पूर्व अधिसूचना डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.38/12.01.001/2020-21 के आंशिक संशोधन में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि 21 मई, 2022 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रत्येक बैंक द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उसकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4.50 प्रतिशत बनाए रखना होगा ।
(जयंत कुमार दाश)
कार्यपालक निदेशक |