भारिबैं/2022-23/60
विवि.एसटीआर.आरईसी.39/04.02.001/2022-23
31 मई 2022
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
लघु वित्त बैंक,
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी- I लाइसेंस धारित अनुसूचित बैंक), तथा
एक्ज़िम बैंक
महोदय/ महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना – विस्तार
कृपया दिनांक 8 मार्च 2022 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.93/04.02.001/2021-22 के अनुच्छेद 2.4 का संदर्भ लें, जिसमें यह कहा गया था कि विस्तारित योजना उन लाभार्थियों को उपलब्ध नहीं होगी जो सरकार की किसी भी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे थे।
2. इस संबंध में, सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है जिसके अनुसार विस्तारित योजना ऐसे लाभार्थियों को भी उन अन्य खंडों/क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगी जिनके लिए उन्होंने पीएलआई का लाभ नहीं उठाया है।
3. आगे यह भी सूचित किया जाता है कि बैंकों को संदर्भित योजना के तहत निर्यातकों से अनुबंध में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा प्राप्त करनी होगी।
4. यह प्रावधान 1 अक्तूबर 2021 से प्रभावी माने जाएंगे। उक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय
(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
स्व-घोषणा
ब्याज समतुल्यीकरण योजना के अंतर्गत घोषणा
1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम भारत सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत उस खंड/क्षेत्र में लाभ नहीं ले रहे हैं जिसके लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) के तहत पोतलदान-पूर्व/पश्चात ऋण के लिए यह आवेदन किया गया है।
2. मैं/हम पूरी तरह से समझते हैं कि यदि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत या झूठी पाई जाती है, तो यह मुझे/हमें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई या अन्य परिणामों, जैसा कि कानून में निर्धारित किया गया हो या अन्यथा आवश्यक/तर्कसंगत हो, के लिए उत्तरदायी बना देगा।
3. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए विवरण और कथन मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें से कुछ भी छुपाया या दबा कर नहीं रखा गया है।
निर्यातक के हस्ताक्षर
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