भा.रि.बैंक/2022-23/28
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 01
19 अप्रैल 2022
प्रति
सभी प्राधिकृत व्यक्ति
महोदया / महोदय,
विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा ऋण चूक अदला बदली की बिक्री व ऋण में निवेश हेतु सीमाएं
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान अधिसूचना सं. फेमा 396/2019-RB दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियम, 2019, समय-समय पर संशोधित, और उसके तहत जारी प्रासंगिक निदेश की अनुसूची 1 की ओर आकर्षित किया जाता है।
2. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित निदेशों की ओर भी एक संदर्भ आमंत्रित किया जाता है :
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A.P. (DIR Series) परिपत्र सं. 25 दिनांक 30 मार्च 2020;
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परिपत्र सं. FMRD.FMSD.No.25/14.01.006/2019-20 दिनांक 30 मार्च 2020;
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A.P. (DIR Series) परिपत्र सं. 05 दिनांक 31 मई 2021; एवं
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A.P. (DIR Series) परिपत्र सं. 23 दिनांक 10 फरवरी 2022.
3. वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2022-23 के लिए निवेश सीमा :
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वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), राज्य विकास ऋण (एसडीएल) और कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश की सीमा प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के क्रमशः 6%, 2% और 15% पर अपरिवर्तित रहेगी।
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अब तक की तरह, A.P. (DIR Series) परिपत्र सं. 25 दिनांक 30 मार्च 2020 के अनुसार पात्र निवेशकों द्वारा 'विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों' में किए गए सभी निवेशों की गणना पूर्ण पहुंचनीय मार्ग के तहत की जाएगी।
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वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जी-सेक सीमा (पूर्ण शर्तों में) में वृद्धिशील परिवर्तनों का आवंटन दो उप-श्रेणियों - 'सामान्य' और “दीर्घकालिक” में 50:50 पर रखा जाएगा।
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एसडीएल के लिए सीमाओं में संपूर्ण वृद्धि (समग्र दृष्टि से) एसडीएल की 'सामान्य' उप-श्रेणी में जोड़ दी गई है।
4. विभिन्न श्रेणियों के लिए संशोधित सीमाएं (समग्र दृष्टि से) टेबल – 1 में है :
टेबल – 1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के निवेश सीमाएं |
सभी आंकड़े ₹ करोड़ में हैं |
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सरकारी प्रतिभूति सामान्य |
सरकारी प्रतिभूति दीर्घावधि |
एसडीएल सामान्य |
एसडीएल दीर्घावधि |
कॉर्पोरेट बॉन्ड |
कुल ऋण |
वर्तमान एफ़पीआई सीमाएं |
2,53,298 |
1,22,298 |
85,902 |
7,100 |
6,07,039 |
10,75,637 |
अप्रैल 2022 – सितंबर 2022 अर्द्ध वार्षिक के लिए संशोधित सीमाएं |
2,60,594 |
1,29,594 |
89,365 |
7,100 |
6,37,455 |
11,24,107 |
अक्टूबर 2022 – मार्च 2023 अर्द्ध वार्षिक के लिए संशोधित सीमाएं |
2,67,890 |
1,36,890 |
92,828 |
7,100 |
6,67,871 |
11,72,578 |
5. A.P. (DIR Series) परिपत्र संख्या 23 दिनांक 10 फरवरी 2022 के अनुसार, एफपीआई द्वारा बेची गई सीडीएस की कल्पित राशि की कुल सीमा, कॉरपोरेट बॉन्ड के बकाया स्टॉक का 5% होगी। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹2,22,623 करोड़ की अतिरिक्त सीमा निर्धारित की गई है।
6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित संघटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं।
7. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं।
भवदीया,
(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक |