आरबीआई/2022-23/155
डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.91/21.04.018/2022-23
13 दिसम्बर 2022
महोदया / महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटीकरण
कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण- प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 (इसके बाद "निदेश" के रूप में संदर्भित) के अनुबंध II में वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते के संकलन के लिए विनिर्दिष्ट नोट्स तथा अनुदेश देखें।
2. निदेशों के अनुबंध II के भाग ए के अनुसार, यदि "अनुसूची 14-अन्य आय" शीर्ष के अंतर्गत "विविध आय" उपशीर्ष के अंतर्गत कोई मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है, तो ऐसी सभी मदों का खातों के नोट में विवरण दिया जाएगा। "अनुसूची 16-परिचालन व्यय" शीर्ष के तहत उपशीर्ष "अन्य व्यय" के मामले में भी समान अनुदेश लागू हैं।
3. व्यापक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं भी अनुसूची 5(IV)- अन्य देनदारियां और प्रावधान- "अन्य (प्रावधानों सहित)" अथवा अनुसूची 11(VI)-अन्य आस्तियां-“अन्य” के अंतर्गत कोई मद कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक हो, बैंक खातों की टिप्पणियों में ऐसी सभी मदों का विवरण प्रकट किया जाएगा।
4. इसके अलावा, जहां कहीं भी अनुसूची 14(I)-अन्य आय-"कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज" के तहत कोई मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो तो भुगतान बैंकों द्वारा ऐसे सभी मदों के विवरणों का प्रकटीकरण खातों के नोट में किया जाएगा।
5. हम पूर्वोक्त निदेशों के अध्याय IV के खंड 6 की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार न्यूनतम आवश्यकता से अधिक व्यापक प्रकटीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है, विशेष रूप से यदि ऐसे प्रकटीकरण बैंकों की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को समझने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करते हैं।
प्रयोज्यता
6. ये निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं। ये निदेश 31 मार्च 2023 और उसके बाद समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण के लिए लागू होंगे।
7. इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 अद्यतन किए गए हैं।
भवदीया,
(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक |