भा.रि.बैंक/2022-2023/181
विवि.एसीसी.आरईसी.सं.103/21.04.018/2022-23
20 फरवरी 2023
महोदया / महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 ('मास्टर निदेश'), वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर लागू होते हैं। वे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण पर विनियामक निर्देशों में सामंजस्य स्थापित करते हैं।
2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के परामर्श से, अब यह निर्णय लिया गया है कि ये मास्टर निदेश राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों (जिन्हें 'जिला केंद्रीय सहकारी बैंक' भी कहा जाता है) पर भी लागू किए जाए।
3. मास्टर निदेश 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से आवश्यक परिवर्तनों सहित राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों (जिन्हें एक साथ 'ग्रामीण सहकारी बैंक' अथवा 'आरसीबी' के रूप में जाना जाता है) पर तब तक लागू होंगे, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा निर्दिष्ट न किए गए हो। अनुबंध III-ए में निर्दिष्ट कुछ प्रकटीकरण आवश्यकताएं 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से आरसीबी के लिए लागू होंगी।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण – प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण) निदेश 2021 में इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए अद्यतन किए गए हैं।
भवदीया
(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक |