आरबीआई/2023-24/32
डीसीएम (प्रयो.) सं. एस-236/10.27.00/2023-24
19 मई, 2023
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त बैंक
महोदय / महोदया,
₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत ₹2000/-मूल्यवर्ग के बैंकनोट, नवंबर 2016 में ₹500/- एवं ₹1000/- मूल्यवर्ग बैंकनोट के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, मुख्यतया अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे। ₹2000/- मूल्यवर्ग के नोट जारी करने के उद्देश्य की प्राप्ति और अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने के कारण वर्ष 2018-19 से ₹2000/- मूल्यवर्ग के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया।
2. इसके अतिरिक्त, ₹2000/- मूल्यवर्ग के अधिकांश बैंकनोट 31 मार्च 2017 के पूर्व जारी किए गए थे और वे अपनी अनुमानित आयु सीमा पूरी कर चुके हैं और आमतौर पर यह पाया गया है कि ₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट लेन-देन के लिए उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक की “स्वच्छ नोट नीति’’ को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000/- के बैंकनोट को संचलन से बाहर किया जाए। ₹2000/-बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
3. तद्नुसार, उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्ययोजना को तैयार किया गया है, बैंक इनका गहनता से पालन करें:
क) मौजूदा स्टॉक और प्राप्तियों का प्रबंधन
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सभी बैंक ₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद करें। एटीएम/ कैश रिसाइक्लर भी इसी अनुरूप पुनर्संरचित करेंगे।
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जिन बैंकों के पास मुद्रा तिजोरी हैं, वे यह सुनिश्चित करें कि मुद्रा तिजोरी से ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों को आहरित न करने दिया जाए। मुद्रा तिजोरी में रखे हुए इस मूल्यवर्ग की समस्त राशि को अनुपयुक्त श्रेणी माना जाए तथा संबंधित रिज़र्व बैंक कार्यालयों को प्रेषित किए जाने के लिए तैयार रखा जाए।
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बैंकों द्वारा इस मूल्यवर्ग में प्राप्त समस्त बैंकनोटों की सटीकता एवं वास्तविकता की जांच हेतु नोट सार्टिंग मशीन (एनएसएम) द्वारा तुरंत सार्टिंग की जाए तथा लिंकेज योजना के अंतर्गत मुद्रा तिजोरी में जमा कर दें अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के नजदीकी निर्गम कार्यालयों को प्रेषित करने के लिए तैयार रखें।
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मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा 03 अप्रैल, 2023 को जारी मास्टर परिपत्र में जाली नोटों का पता लगाने, रिपोर्टिंग तथा उनकी निगरानी के बारे में दिए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें।
ख) नोटों को जमा करने तथा बदलने की सुविधा
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जन साधारण के लिए ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों को जमा करने और/अथवा बदलने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक उपलब्ध रहेगी।
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सभी बैंक के खातों में ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों को जमा करने की प्रक्रिया सामान्य रहेगी अर्थात् बिना किसी पाबंदी के जमा किए जाएंगे तथा नो योर कस्टमर (केवायसी) संबंधी वर्तमान मानदंडों तथा अन्य प्रभावी कानूनी अपेक्षाओं के अधीन होंगे। बैंक नकदी लेनदेन रिपोर्टिंग (सीटीआर) तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग (एसटीआर) पर यथा लागू अपेक्षाओं का भी ध्यान रखें।
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जनसाधारण को ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों को बदलने की सुविधा बैंकों द्वारा सभी शाखाओं में प्रदान की जाएगी।
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जन साधारण की असुविधा को कम करने, बैंक शाखाओं के नियमित कार्यकलापों के बाधारहित संचालन और परिचालनगत सुविधा का ध्यान रखते हुए, सभी बैंक एक बार में ₹2000 मूल्यवर्ग के ₹20,000/- राशि तक के ही नोटों को बदलेंगे।
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व्यवसाय प्रतिनिधि (बी.सी.) को भी किसी खाता धारक के लिए ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों की ₹4000/- राशि तक बदलने की अनुमति होगी। इस प्रयोजन से बैंक अपने विवेकाधिकार पर व्यवसाय प्रतिनिधि (बी.सी.) की नकदी रखने की सीमा को बढ़ा सकते हैं।
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बैंकों को इस संबंध में शुरुआती प्रबंध करने का समय देने के लिए जनसाधारण से यह अनुरोध किया जाता है कि वे नोट बदलने की सुविधा हेतु 23 मई, 2023 से बैंकों/शाखाओं को संपर्क करें। ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों को सामान्य बैंकिंग प्रणाली के अनुसार जमा किया जाना जारी रहेगा।
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दूरदराज/ बैंकरहित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नोटों को जमा/ बदलने की सुविधा मुहैया कराने के लिए बैंक आवश्यकतानुसार मोबाइल वैन का उपयोग कर सकते हैं।
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जनधन योजना खाता/साधारण बचत बैंक खाता (बीएसबीडी) में ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों के मूल्य को जमा करते समय सामान्य सीमाएं लागू रहेंगी।
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बैंक यथासंभव वरिष्ठ नागरिकों, अशक्त व्यक्तियों तथा महिलाओं की असुविधा कम करने के लिए ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों को बदलने/जमा करने के लिए विशेष प्रबंध करें।
ग) नोटों को बदलने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के स्टाक की पुन:पूर्ति
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शाखाएं/मुद्रा तिजोरी अपने नकदी जरूरतों का आकलन करने के उपरांत संबद्ध/नजदीकी मुद्रा तिजोरी/भारतीय रिजर्व बैंक से अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को समय पर प्राप्त कर लें।
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जिन शाखाओं में मुद्रा तिजोरी हैं वे संबद्ध/गैर-संबद्ध शाखाओं को ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों को स्वीकार करने में तथा अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के वितरण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें। बैंकों को नकदी प्राप्त करने में कठिनाई होने की स्थिति में बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
घ) सूचना का प्रसार
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₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
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इस संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न के रूप में एक दस्तावेज़ को तैयार किया गया है जो अनुलग्नक में उपलब्ध है। उक्त की एक प्रति विनिमय काउंटर पर कार्य करने वाले कर्मचारी को प्रदान करने के साथ साथ बैंकिंग हॉल, एटीएम किओस्क इत्यादि पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
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जनसाधारण को इसकी सूचना देते हुए और उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए अलग से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। त्वरित संदर्भ के लिए इसकी एक प्रति संलग्न है, जिसे बैंकिंग हॉल, एटीएम किओस्क इत्यादि पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
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बैंक अपने ग्राहकों को इस संबंध में यथाउचित सलाह प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं।
4. उक्त अनुदेश 30 सितंबर 2023 तक प्रभावी रहेंगे।
5. आपसे अनुरोध है कि शाखाओं को उचित निर्देश जारी करें और उन्हें सूचित करें कि जनसाधारण को भरसक सहयोग दें ताकि इस कार्य को सुगमतापूर्वक और जनसाधारण को बिना किसी असुविधा के पूरा किया जा सके।
6. कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(सुमन राय)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक: यथोक्त |