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अधिसूचनाएं

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का परिचालन

आरबीआई/2023-24/58
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस-567/02-23-001/2023-2024

04 सितम्बर 2023

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदया / प्रिय महोदय,

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का परिचालन

कृपया 06 अप्रैल 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से/में हस्तांतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार किया गया है। वर्तमान में, बचत खाता, ओवरड्राफ्ट खाता, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सकता है। जैसा कि घोषणा की गई है, यूपीआई का दायरा अब फंडिंग खाते के रूप में क्रेडिट लाइनों को शामिल करके विस्तारित किया जा रहा है।

2. इस सुविधा के तहत, व्यक्तिगत ग्राहक की पूर्व सहमति से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन के माध्यम से भुगतान, यूपीआई प्रणाली का उपयोग करके लेनदेन के लिए सक्षम किया जाता है।

3. बैंक, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, ऐसी क्रेडिट लाइनों के उपयोग के नियम और शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। शर्तों में अन्य मदों के अलावा, क्रेडिट सीमा, क्रेडिट की अवधि, ब्याज दर आदि शामिल हो सकते हैं।

4. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किया गया है।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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