Click here to Visit the RBI’s new website

BBBPLogo

अधिसूचनाएं

सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश

भारिबैं/2023-24/81
विबाविवि.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2023-24

08 नवंबर, 2023

सेवा में,

सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी

महोदया/महोदय,

सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग' – संप्रभु हरित बॉन्ड का समावेश

कृपया अक्टूबर 2023 - मार्च 2024 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर दिनांक 26 सितंबर, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संप्रभु हरित बॉन्ड हेतु जारी कैलेंडर को अधिसूचित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 25, के माध्यम से शुरू किए गए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) पर भी ध्यान दे, जिसमें अनिवासी निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी अन्य प्रतिबंध के पूर्णतः खोली गई थी।

2. सरकारी प्रतिभूतियां जो एफएआर (‘निर्दिष्ट प्रतिभूतियां’) के तहत निवेश के लिए पात्र थीं, उन्हें बैंक द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 के परिपत्र सं विबाविवि.एफएमएसडी.सं.25/14.01.006/2019-20, दिनांक 07 जुलाई, 2022 के परिपत्र सं. विबाविवि.एफएमआईडी.सं.04/14.01.006/2022-23 तथा दिनांक 23 जनवरी, 2023 के परिपत्र सं. विबाविवि.एफएमआईडी.सं.07/14.01.006/2022-23 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

3. अब यह निर्णय लिया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा जारी सभी संप्रभु हरित बॉन्ड को एफएआर के तहत 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में नामित किया जाए।

4. इस परिपत्र में निहित निदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIID की धारा 45W के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि कोई हों, के प्रति पूर्वाग्रह रहित हैं।

5. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष