Click here to Visit the RBI’s new website

प्रेस प्रकाशनी

(316 kb )
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार

08 मई 2021

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश –
मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 5 फरवरी 2021 के निदेश डीओआर.सीओ.आरटीजी.एमओएन.डी-57/12.23.096/2020-21 द्वारा पिछली बार दिनांक 7 मई 2021 तक के लिए विस्तारित किया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए जारी 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, जिसे पिछली बार 5 फरवरी 2021 के निदेश डीओआर.सीओ.आरटीजी.एमओएन.डी-57/12.23.096/2020-21 द्वारा संशोधित किया गया था, की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए जारी दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, जिसके लागू रहने की अवधि को दिनांक 5 फरवरी 2021 के निदेश डीओआर.सीओ.आरटीजी.एमओएन.डी-57/12.23.096/2020-21 द्वारा बढ़ाकर 7 मई 2021 किया गया था, अब बैंक पर दिनांक 8 मई 2021 से दिनांक 7 अगस्त 2021 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए और लागू रहेंगे और ये समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भित निदेश की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/185


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष