19 जुलाई 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार एनबीएफ़सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1 |
मेसर्स साइकोट्रॉपिक्स लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
प्लॉट नंबर 17, सेक्टर-20ए, फरीदाबाद, हरियाणा- 121001 |
बी-14.00623 |
01 अप्रैल 1998 |
05 अप्रैल 2021 |
2 |
मेसर्स सान पोपुलर फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
13/577, पोपुलर टावर, कोन्नि, वाकयार पी. ओ., पथानमथीट्टा, केरला – 689698 |
बी-16.00179 |
23 अगस्त 2017 |
16 अप्रैल 2021 |
3 |
मेसर्स क्लासिक लिफीन प्राइवेट लिमिटेड |
H.No.8-2-269/19/D/5, इंदिरा नगर, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना– 500033 |
09.00177 |
25 मई 1998 |
04 मई 2021 |
4 |
मेसर्स अलका मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड
(वर्तमान नाम सुरभि मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड) |
17ए/ 30-31, पहली मंज़िल, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 |
14.00624 |
01 अप्रैल 1998 |
24 जून 2021 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के तहत यथापरिभाषित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/560 |