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ऑनलाइन निर्यात-आयात सुलभकर्ताओं द्वारा छोटे मूल्य वाले निर्यात और आयात संबंधी भुगतानों का सुगम प्रसंस्करण और निपटान - टिप्पणियों के लिए दिशानिर्देश का मसौदा

7 अप्रैल 2022

ऑनलाइन निर्यात-आयात सुलभकर्ताओं द्वारा छोटे मूल्य वाले निर्यात और आयात संबंधी भुगतानों का सुगम
प्रसंस्करण और निपटान - टिप्पणियों के लिए दिशानिर्देश का मसौदा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन निर्यात-आयात सुगमकर्ताओं (ओईआईएफ) (पूर्ववर्ती ओपीजीएसपी) द्वारा ‘छोटे मूल्य वाले निर्यात और आयात संबंधी भुगतानों के सुगम प्रसंस्करण और निपटान’ पर दिशानिर्देशों का मसौदा रखा है। दिशानिर्देशों के मसौदा पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रिया ईमेल के माध्यम से “ओईआईएफ दिशानिर्देशों के मसौदे पर प्रतिक्रिया” नामक विषय लिखकर 24 अप्रैल 2022 तक प्रेषित की जा सकती हैं।

ई-कॉमर्स के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में विकास और बैंकों तथा अन्य हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के साथ, व्यापक समीक्षा करने के बाद, मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है ताकि ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात और आयात के लिए भुगतान के निपटान की प्रक्रिया को और सुगम और युक्तिसंगत बनाया जा सके।

माल और सेवाओं के निर्यात के साथ-साथ माल और सॉफ्टवेयर के आयात के संबंध में ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपी) के साथ स्थायी संविदा निष्पादित कर आयात और निर्यात संबंधी प्रेषण के प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा वर्तमान में दिनांक 24 सितंबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर) सीरीज परिपत्र सं. 16 के साथ पठित दिनांक 16 नवंबर 2010 के ए.पी. (डीआईआर) सीरीज परिपत्र सं. 17, दिनांक 11 जून 2013 के ए.पी. (डीआईआर) सीरीज परिपत्र सं. 109 द्वारा अभिशासित है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/32


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