20 मई 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुरा, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुरा, कर्नाटक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-साउथ/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21 द्वारा निदेश जारी किए थे, जिनकी वैधता पिछली बार दिनांक 18 फरवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन.संख्या.डी-63/12.23.042/2021-22 द्वारा 19 मई 2022 तक बढ़ा दी गई थी।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में यह आवश्यक है कि डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुरा, कर्नाटक को जारी किए गए दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-साउथ/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21, जिन्हें दिनांक 18 फरवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन.संख्या.डी-63/12.23.042/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया था, के परिचालन की अवधि को बढ़ाया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतदद्वारा निदेश देता है कि डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुरा, कर्नाटक को जारी दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-साउथ/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21 जिनकी वैधता पिछली बार दिनांक 18 फरवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन.संख्या.डी-63/12.23.042/2021-22 द्वारा बढ़ाकर 19 मई 2022 तक के लिए कर दी गई थी, 20 मई 2022 से 19 अगस्त 2022 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बैंक पर लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा।
3. उपर्युक्त संदर्भित निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/238 |