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प्रेस प्रकाशनी

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राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा

28 जून 2024

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा  

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए), और ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) को दी गई वित्तीय निभाव की सीमाओं की पिछली बार समीक्षा और घोषणा 1 अप्रैल 2022 को की गई थी।

अर्थोपाय अग्रिम

रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समूह, जिसमें चुनिंदा राज्य वित्त सचिव शामिल हैं, द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तथा राज्यों के हाल के वर्षों के व्यय आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, 1 जुलाई 2024 से राज्य सरकारों/ यूटी की डब्ल्यूएमए सीमाओं को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकारों/ यूटी के लिए संशोधित कुल डब्ल्यूएमए सीमा 47,010 करोड़ की मौजूदा सीमा के सापेक्ष 60,118 करोड़ होगी। राज्य/ यूटी की संशोधित डब्ल्यूएमए सीमाएँ अनुलग्नक में दी गई हैं।

विशेष आहरण सुविधा

राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा प्राप्त एसडीएफ को नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) सहित सरकार द्वारा जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियों में उनके निवेश की मात्रा से संबद्ध रखना जारी रहेगा। समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) पर रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि सीएसएफ/ जीआरएफ के अंतर्गत रखे गए निवेशों के सापेक्ष राज्यों/ यूटी द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली एसडीएफ की अधिकतम सीमा (i) दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही की अंतिम तारीख को निधियों के बकाया शेष, और (ii) सीएसएफ/ जीआरएफ में वर्तमान शेष राशि में से जो भी कम हो, उसका 50 प्रतिशत होगी। एटीबी में किए गए निवेश के लिए, एसडीएफ की अधिकतम सीमा (i) दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही की अंतिम तिथि तक एटीबी (91/182/364 दिवसीय) में बकाया शेष, और (ii) वर्तमान एटीबी शेष में से जो भी कम हो, उसका 50 प्रतिशत होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 1 अप्रैल 2022 की राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा संबंधी प्रेस प्रकाशनी में यथा उल्लिखित, राज्य सरकारों/ यूटी के लिए उपलब्ध वित्तीय निभाव (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) पर लागू अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/590


Annex

WMA Limit of State Governments and UTs

(Amount in crore)
Sl. No State/ UTs WMA Limit
1 Andhra Pradesh 2,921
2 Arunachal Pradesh 373
3 Assam 1,716
4 Bihar 2,731
5 Chhattisgarh 1,434
6 Goa 258
7 Gujarat 3,092
8 Haryana 1,803
9 Himachal Pradesh 777
10 Jammu and Kashmir 1,298
11 Jharkhand 1,225
12 Karnataka 4,010
13 Kerala 2,308
14 Madhya Pradesh 3,450
15 Maharashtra 6,139
16 Manipur 281
17 Meghalaya 267
18 Mizoram 216
19 Nagaland 276
20 Odisha 2,099
21 Punjab 1,538
22 Rajasthan 3,585
23 Tamil Nadu 4,582
24 Telangana 2,407
25 Tripura 343
26 Uttar Pradesh 6,519
27 Uttarakhand 839
28 West Bengal 3,456
29 Puducherry 175
  Total (All States/UTs) 60,118

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