10 अक्तूबर 2024
धन शोधन/ आतंकवादी वित्तपोषण संबंधी जोखिम के लिए आंतरिक
जोखिम मूल्यांकन मार्गदर्शन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर अपने विनियमित निकायों के लिए ‘धन शोधन/ आतंकवादी वित्तपोषण के लिए आंतरिक जोखिम मूल्यांकन मार्गदर्शन’ (‘मार्गदर्शन नोट’) प्रकाशित किया है।
पृष्ठभूमि
समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) को, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेन-देन या वितरण चैनलों आदि के लिए अपने धन शोधन (एमएल), आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) और प्रसार वित्तपोषण (पीएफ) जोखिमों को कम करने हेतु उसके पहचान, आकलन और प्रभावी उपाय करने के लिए समय-समय पर 'धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण संबंधी जोखिम मूल्यांकन' अभ्यास करना होता है।
यह मार्गदर्शन नोट रिज़र्व बैंक के विनियमित संस्थाओं, विशेष रूप से डीलिंग स्टाफ़ और विनियमित संस्थाओं के धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी)/प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला (सीपीएफ) करने वाले व्यक्तियों के लिए है। इसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ अनुपालन प्रयासों का समर्थन करना है, साथ ही कुछ प्रमुख सिद्धांत, कार्यप्रणाली आदि के माध्यम से एमएल/टीएफ/पीएफ का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए वित्तीय क्षेत्र की क्षमता को सुदृढ़ करना है।
इस मार्गदर्शन नोट में निर्धारित प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और उपकरण सांकेतिक हैं और इन्हें समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अनुदेशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। असंगतता की स्थिति में, यदि कोई हो, तो रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अनुदेश मान्य होंगे।
(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1261 |