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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्नी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

1 दिसंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्नी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 नवंबर के आदेश द्वारा दि अर्नी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)', 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – यूसीबी' तथा 'स्वर्ण ऋण – एकबारगी पुनर्भुगतान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने:

  1. अपने सदस्यों को शेयर पूंजी की वापसी की अनुमति दी, जबकि इसका सीआरएआर विनियामक न्यूनतम से कम था;

  2. उधार मानदंड से संबंधित शेयर का अनुपालन किए बिना कतिपय ऋण स्वीकृत किए, जबकि इसका सीआरएआर विनियामक न्यूनतम से कम था;

  3. कुछ नाममात्र के सदस्यों को निर्धारित विनियामक सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत किए; और

  4. एकबारगी पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत निर्धारित विनियामक सीमा से अधिक स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1600


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