4 दिसंबर 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) तथा अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र
में संशोधन जारी किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को दो संशोधन परिपत्र अर्थात (i) वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (संशोधन परिपत्र), 2025; तथा (ii) अंतःसमूह लेनदेन और एक्सपोज़र प्रबंधन पर दिशानिर्देश (संशोधन परिपत्र), 2025 के मसौदे जारी किए थे, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गईं थी। संशोधन निदेशों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के उनके प्रधान कार्यालय और अन्य समूह संस्थाओं के एक्सपोज़र के निरूपण से संबंधित कतिपय वर्तमान प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना था।
2. उपरोक्त मसौदों पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और रिज़र्व बैंक द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार परिणामी संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है और उन्हें आज जारी किया जा रहा है। निदेशों के मसौदों पर प्राप्त प्रतिक्रिया पर विवरण अनुबंध में दिया गया है।
3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2025 जारी किया है।
4. इन संशोधन निदेशों का उद्देश्य भारत में कार्यरत विदेशी बैंक शाखाओं के उनकी समूह संस्थाओं के एक्सपोज़र के विवेकपूर्ण निरूपण तथा एलईएफ और आईटीई की गणना से संबंधित कतिपय पद्धतिगत पहलुओं के बारे में स्पष्टता प्रदान करना है।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1630 |