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प्रेस प्रकाशनी

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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – “द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड”, सूरी, पश्चिम बंगाल – अवधि बढ़ाना

22 जनवरी 2026

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित
धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – “द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड”, सूरी, पश्चिम बंगाल –
अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-05/2022-23 द्वारा “द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” सूरी, (पश्चिम बंगाल) को 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिन्हें अन्तिम बार दिनांक 17 अक्टूबर 2025 के निदेश सं. DOR.MON/D-36/12.29.046/2025-26 द्वारा 22 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 22 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को 22 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से 22 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है और ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1969


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