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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल - अवधि बढ़ाना

23 जनवरी 2026

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
दि इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 29 जुलाई 2025 के निदेश CO.DOS.SED.No.D-01/12-22-350/2025-2026 के माध्यम से 30 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 30 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश को 30 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से 30 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अवधि बढ़ाने और/ या संशोधन का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावात् रहेंगे।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1981


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