22 अप्रैल 2026
आरबीआई ने पूर्वदत्त भुगतान उपकरण (पीपीआई), 2026 संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया
लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ाते हुए पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) के दीर्घकालिक विकास हेतु अनुकूल ढांचा विकसित करने के अपने निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक द्वारा पीपीआई संबंधी दिशानिर्देशों की एक व्यापक समीक्षा की गई है। तदनुसार, आरबीआई ने आज पूर्वदत्त भुगतान लिखतसंबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया है।
विनियमित संस्थाओं तथा जनसाधारण / अन्य हितधारकों द्वारा निदेश के मसौदे पर टिप्पणियाँ/प्रतिक्रियाएँ 22 मई 2026 तक वेबसाइट पर ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिसके लिए प्रत्येक दस्तावेज के साथ उपलब्ध हाइपरलिंक का उपयोग करना होगा, जो उस पृष्ठ पर उपलब्ध है जहाँ दस्तावेज़ होस्ट किए गए हैं।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/124
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