24 अप्रैल 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिप्पुनितुरा, केरल के साथ
दि मट्टनचेरी महाजनिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कोचीन, केरल
के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिप्पुनितुरा, केरल के साथ दि मट्टनचेरी महाजनिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कोचीन, केरल के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 27 अप्रैल 2026 (सोमवार) से प्रभावी होगी। दि मट्टनचेरी महाजनिक को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कोचीन, केरल की सभी शाखाएं 27 अप्रैल 2026 से दि पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिप्पुनितुरा, केरल की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/142 |