24 अप्रैल 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम') की धारा 22(4) के अंतर्गत दिनांक 24 अप्रैल 2026 के आदेश द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, यह आदेश 24 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी होगा। परिणामस्वरूप, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(बी) में परिभाषित 'बैंकिंग' का कारोबार करने, या धारा 6 के तहत निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त कारोबार को करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। आरबीआई, इस बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करेगा।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास बैंक के बंद होने की स्थिति में जमाराशि संबंधी अपनी संपूर्ण देनदारी चुकाने के लिए पर्याप्त चलनिधि मौजूद है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया:
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बैंक के कामकाज इस तरह से किए जा रहे थे, जो बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक थे। अतः, बैंक, बीआर अधिनियम की धारा 22 (3) (बी) का पालन नहीं कर रहा है।
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बैंक के प्रबंधन का सामान्य स्वरूप जमाकर्ताओं के हितों के साथ-साथ जनहित के लिए भी हानिकारक है। अतः, बैंक, बीआर अधिनियम की धारा 22 (3) (सी) के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है।
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बीआर अधिनियम की धारा 22 (3) (ई) के अनुसार, बैंक को काम जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य या जनहित पूरा नहीं होगा।
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बैंक ने उसे जारी किए गए पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उसने बीआर अधिनियम की धारा 22 (3)(जी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया।
इससे पहले, बैंक को 11 मार्च 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने का काम रोकने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को बैंक पर कुछ कारोबारी पाबंदियां भी लगाई गईं, जिनके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा ग्राहकों के खातों, प्रीपेड लिखतों, वॉलेट आदि में आगे कोई भी जमा/क्रेडिट/टॉप-अप करने की अनुमति नहीं दी गई।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/143 |