29 मई 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना- सहकारी बैंक
दिनांक 08 मई 2026 की अधिसूचना सीओ.डीओआर.आरएयूजी.सं. एस809/08-09-015/2026-2027 के माध्यम से निम्नलिखित चार सहकारी बैंकों के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं तथा भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 20 मई 2026 को प्रकाशित किया गया है:
| क्रम सं. |
बैंक का नाम |
| 1 |
कोंताइ को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोंताइ |
| 2 |
प्राईम को-ऑपरेटिव बैंक लि., सुरत |
| 3 |
श्री वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर |
| 4 |
दि वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लि., सुरत |
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/357 |