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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना- सहकारी बैंक

29 मई 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना- सहकारी बैंक

दिनांक 08 मई 2026 की अधिसूचना सीओ.डीओआर.आरएयूजी.सं. एस809/08-09-015/2026-2027 के माध्यम से निम्नलिखित चार सहकारी बैंकों के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं तथा भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 20 मई 2026 को प्रकाशित किया गया है:

क्रम सं. बैंक का नाम
1 कोंताइ को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोंताइ
2 प्राईम को-ऑपरेटिव बैंक लि., सुरत
3 श्री वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर
4 दि वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लि., सुरत

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/357


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