28 अक्टूबर 2014
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त
करनेवाली संस्थाओं के लिए मानदंडों पर जनता से टिप्पणियां मांगी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संस्थाओं, संगठनों और संघों के पंजीकरण के लिए मानदंडों का प्रारूप वेबसाइट पर रखा। जनता के सदस्य, बैंक, शैक्षणिक समुदाय, उद्योग और स्टेकहोल्डर मानदंडों पर अपनी टिप्पणियां ई-मेल अथवा डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 28 नवंबर 2014 तक प्रेषित कर सकते हैं।
पृष्ठभूमि
बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अधिनियमन के आधार पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, में संशोधन के फलस्वरूप इस अधिनियम में धारा 26क शामिल की गयी है जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना करने के लिए अधिकृत किया गया और तदनुसार ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014’ को अंतिम रूप दिया गया।
योजना के पैरा 8(i) के अनुसार निधि के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक समिति गठित की जाएगी। योजना के पैरा 11(i) के अनुसार समिति जमाकर्ताओं के हित के लिए, समय-समय पर बैंकों के जमाकर्ताओं के कार्यक्रम का आयोजन, जमाकर्ताओं के लिए सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन और इन क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं और अनुसंधान गतिविधियां प्रस्तावित करने वाली संस्थाओं सहित जमाकर्ता जागरुकता और शिक्षा से संबंधित गतिविधियां करने वाली विभिन्न संस्थाओं, संगठनों या संघों का पंजीकरण करेगी /मान्यता देगी। आगे, योजना के पैरा 11(iii) के अनुसार समिति द्वारा संस्थाओं, संगठनों या संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किये जाएंगे। तदनुसार निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाली संस्थाओं, संगठनों और संघों के पंजीकरण के लिए मानदंडों के प्रारूप का निर्धारण किया गया है और जनता की टिप्पणियों के लिए उसे प्रकाशित किया जा रहा है।
अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/863 |