25 जून 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कवर्ड ऑप्शनों की राइटिंग संबंधी
दिशानिर्देशों के प्रारूप पर राय/फीडबैक मांगा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवासी निर्यातकों और आयातकों द्वारा अपने संविदागत एक्सपोज़रों पर कवर्ड ऑप्शनों की राइटिंग संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप राय/फीडबैक हेतु लगाया है। इस संबंध में राय/फीडबैक 10 जुलाई 2015 तक ई-मेल द्वारा या मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 23वीं मंजि़ल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई–400 001 को डाक द्वारा भेजा जा सकता है।
पृष्ठभूमि
वास्तविक अंतर्निहित एक्सपोज़र रखने वाले भारतीय निर्यातकों और आयातकों को स्टैन्ड अलोन प्लेन वैनिला यूरोपीय कॉल या पुट ऑप्शन को राइट करने की अनुमति दिया जाना। संबंधित संविदागत एक्सपोज़र पर कवर्ड ऑप्शन के कारण ओवर द काउंटर बाज़ार में ऑप्शन खंड की चलनिधि में बढ़ोतरी होगी। उदहारण के लिए, यदि किसी निर्यातक को अपने अंतनिर्हित एक्सपोज़र पर कॉल की बिक्री की अनुमति दी जाए तो उससे वह बाज़ार में अपनी राय व्यक्त कर पाएगा और इससे वह प्रीमियम अर्जित कर पाएगा। बाज़ार को भी अतिरिक्त चलनिधि का लाभ प्राप्त होगा तथा इससे बाज़ार-निर्माताओं और अंतिम-प्रयोक्ताओं के बीच जोखिम बंट जाएगा। कालांतर में बोली-प्रस्ताव स्प्रेडों में कमी आएगी जिससे सभी की भागीदारी बढ़ेगी। रिज़र्व बैंक ने इससे संबंधित घोषणा 07 अप्रैल 2015 को जारी पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में की थी।
अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/2747 |